Arvind kejriwal की रिहाई परsupreme court ने क्या बताया????

Arvind kejriwal की रिहाई परsupreme court ने क्या बताया????

सुप्रीम कोर्ट ने 7 में को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर वह चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देता है तो कोर्ट वहां नहीं जाएगा कि केजरीवाल अपना आधिकारिक काम काज करे। क्योंकि इसके व्यापक नतीजा है सकते हैं। कोर्ट ने वह भी कहा कि वह इस आधार पर फैसला नहीं देना चाह रहा है कि केजरीवाल एक नेता है।

कोर्ट ने साफ किया कि उसे वह दिखाना होगा कि केजरीवाल का मामला चुनाव के मुद्दे नजर खास हालात के दायरे में आता है। ना ही कोर्ट ने रहे की दूसरे के लिए कानून अलग है। वहीं केजरीवाल की और से कोर्ट में कहा गया कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है तो वह कथित आबकारी नीति घुटने से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे। केजरीवाल की ओर से वह भी कहा गया कि वह फाइल पर दस्तक नहीं करेंगे लेकिन दिल्ली के ऊपर राज्यपालों को केवल इसीलिए फैसला को खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि उन पर केजरीवाल का हस्ताक्षर नहीं है। आधार दिल्ली के कोर्ट ने केजरीवाल की नायक ही हिरासत को 20 मोहित तक बढ़ा दिया है केजरीवाल फिलहाल आबकारी नीति से जुड़ी मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उनको इस मामले में 21 मार्च को ईद ने गिरफ्तार किया था सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से जुड़े आबकारी नीति संबंधी धन शोध के मामले की जांच में लगे वक्त को लेकर से सवाल किया और कहां की उसने चीजों को सामने लाने में 2 साल लगा दिया क्यो

आईडी को  जबाब मांगा सुप्रीम कोर्ट??????

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से जुड़ी आबकारी नीति संबंधित धनराशि के मामले की जांच में लगे भक्तों को लेकर एड से सवाल किया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में 2 साल लगा दिया क्यों। कोर्ट ने वह भी पूछा कि मामले में गवाह हो और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए।

पर दीदी ने कहा की शुरुआत में केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे और उनकी भूमिका बाद में साफ हुई इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि वह लोकसभा चुनाव के मुद्दे नजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर विचार कर सकता है। और एजेंसी इसके लिए तैयार रहे उसे दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा था कि दिल्ली में चुनाव कब होना है। दिल्ली में चुनाव कब होंगे इस पर वकील ने बयान दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में 23 में को प्रचार थम जाएगा और 25 में को मतदान होगा।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईद से कहा था की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष में पर विचार कर रही है

फिलहाल केजरीवाल की अंतरिम जमानत कॉल लेकर सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर निगाह टिकी हुई है

 

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